रामपुर जनपद के भारतीय जनता पार्टी के जिला प्रभारी चौधरी राजा वर्मा ने मीडिया बंधुओं को संबोधित करते हुए कहा

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रिपोर्ट – शारिक खान

रामपुर। रामपुर के जिलाधिकारी द्वारा दुबई व कुवैत में रह रहे दो मुस्लिम भाइयों के खिलाफ की गई फिर नियम विरुद्ध नहीं की गई अलबत्ता मुस्लिम समाज में कुछ विपक्ष के लोगों द्वारा भ्रांतियां फैलाई जा रही है चुनाव आयोग द्वारा जो नियम है उसे समझने और पढ़ने की आवश्यकता हैं। विदेश में रह रहे भारतीय नागरिकों (प्रवासी भारतीय या एनआरआई) को फॉर्म 6ए (फॉर्म 6ए) भरकर चुनाव आयोग को देना होता है, ताकि उनका नाम मतदाता सूची में शामिल किया जा सके।

‘सिर’ का मतलब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (स्पेशल इंटेंसिव रिविजन – विशेष गहन पुनरीक्षण) है, जो मतदाता सूची को अपडेट करने के लिए चुनाव आयोग द्वारा चलाया जाने वाला एक अभियान है। इस अभियान के तहत, विदेश में रहने वाले भारतीय अपने नाम को मतदाता सूची में शामिल करने के लिए फॉर्म 6ए का उपयोग करते

फॉर्म 6ए के बारे में मुख्य जानकारीः

कौन भर सकता है: कोई भी भारतीय नागरिक जो विदेश में रह रहा है और जिसने किसी अन्य देश की नागरिकता हासिल नहीं की है, वह फॉर्म 6ए भरने के योग्य है।

आप इस फॉर्म को ऑनलाइन राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल (नेशनल वोटर्स’ सर्विस पोर्टल) पर भर सकते हैं और आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड कर सकते हैं।

वैकल्पिक रूप से, आप भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड करके, दो प्रतियों में भरकर और आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न करके संबंधित निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (एरो) को डाक द्वारा भेज सकते हैं या व्यक्तिगत रूप से जमा कर सकते हैं।

आवश्यक दस्तावेज़ः फॉर्म के साथ हाल ही की पासपोर्ट आकार की रंगीन तस्वीर, पासपोर्ट के संबंधित पन्नों की स्व-सत्यापित फोटोकॉपी (जिसमें आपकी तस्वीर, भारत का पता और अन्य विवरण हों), और वैध वीज़ा पृष्ठांकन वाले पासपोर्ट के पेज की फोटोकॉपी संलग्न करनी होती है

मतदान प्रक्रियाः एक बार पंजीकृत होने के बाद, प्रवासी मतदाता मतदान के दिन अपने मूल पासपोर्ट के साथ मतदान केंद्र पर स्वयं उपस्थित होकर ही मतदान कर सकते हैं (उन्हें एपिक या वोटर आईडी कार्ड जारी नहीं किया जाता है

यह सुनिश्चित करें कि फॉर्म में दी गई सभी जानकारी आपके वैध भारतीय पासपोर्ट में दी गई जानकारी से मेल खाती हो

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