रिपोर्ट – अनिल कुमार

फतेहपुर। ग्राम पंचायत सदस्य ने कोर्ट के जरिए ग्राम प्रधान शमीम के खिलाफ दर्ज करवाया था मुकदमा।
विवेचना के दौरान पंचायत सचिव अनूप सिंह और रज्जब और उमर अली के नाम प्रकाश में आए थे।
विवेचक संतोष मिश्रा ने रज्जब और उमर अली को एक माह पूर्व जेल भेजा था।
आज सुनवाई के दौरान अपर जिला जज राम किशोर तृतीय ने पंचायत सचिव अनूप सिंह की अग्रिम जमानत याचिका और रज्जब एवं उमर अली की जमानत याचिका खारिज कर दी।
