रिपोर्टर: संदीप वर्मा
लोकेशन: बाराबंकी
बाराबंकी में कृषि विभाग ने उर्वरकों की उपलब्धता, निर्धारित दर पर बिक्री और नियमों के अनुपालन की जांच के लिए व्यापक अभियान चलाया। वरिष्ठ प्राविधिक सहायक (ग्रुप-ए)/उर्वरक निरीक्षक देशराज ने तहसील नवाबगंज एवं फतेहपुर क्षेत्र के सद्दीपुर, सिहाली, मझगवां शरीफ सहित विभिन्न स्थानों पर 12 उर्वरक बिक्री केंद्रों का औचक निरीक्षण किया।
पांच उर्वरक विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित
निरीक्षण के दौरान श्री बालाजी बीज भंडार (बेरहरा), दीपक कृषि सेवा केंद्र (सद्दीपुर), ओम सांई कृपा खाद भंडार (दौलतपुर), वर्मा फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टीसाइड (मझगवां शरीफ) तथा भूमि खाद भंडार (हजरतपुर) के प्रतिष्ठान बंद पाए गए। इस पर विभाग ने इनके उर्वरक विक्रय प्राधिकार-पत्र (लाइसेंस) निलंबित कर दिए।
अनियमितता मिलने पर नोटिस जारी
जांच के दौरान यशी ट्रेडर्स एवं आयुष खाद भंडार (सिहाली), शिव ट्रेडर्स (टेरा दौलतपुर) तथा राजेंद्र खाद भंडार (मझगवां शरीफ) के अभिलेख अद्यतन नहीं पाए गए। साथ ही इन प्रतिष्ठानों पर रेट एवं स्टॉक बोर्ड भी प्रदर्शित नहीं मिला। विभाग ने संबंधित विक्रेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
निर्धारित दर पर उर्वरक उपलब्ध कराने के निर्देश
जिला कृषि अधिकारी ने जनपद के थोक उर्वरक विक्रेताओं की बैठक लेकर उर्वरकों की उपलब्धता एवं आपूर्ति की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि उर्वरकों की आपूर्ति निर्धारित नियमों के अनुसार की जाए तथा किसी भी उर्वरक के साथ गैर-अनुदानित उत्पाद की अनिवार्य बिक्री (टैगिंग) न की जाए।
फुटकर विक्रेताओं को भी निर्देशित किया गया कि किसानों को उनकी फार्मर रजिस्ट्री एवं भूमि अभिलेख के अनुसार पीओएस मशीन के माध्यम से निर्धारित मात्रा में उर्वरक उपलब्ध कराएं तथा सभी अभिलेख अद्यतन रखें।
नियम उल्लंघन पर होगी कार्रवाई
कृषि विभाग ने चेतावनी दी है कि यदि कोई विक्रेता निर्धारित मूल्य से अधिक दर पर उर्वरक बेचता है, टैगिंग करता है या नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसके विरुद्ध उर्वरक नियंत्रण आदेश-1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 की संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।
किसानों से की गई अपील
कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे केवल पीओएस मशीन के माध्यम से अपनी आवश्यकता के अनुसार उर्वरक खरीदें, रसीद अवश्य लें और यदि कोई विक्रेता अधिक मूल्य वसूलता है, टैगिंग करता है या रसीद देने से इनकार करता है तो इसकी शिकायत जिला स्तरीय उर्वरक कंट्रोल रूम (9116295764) पर दर्ज कराएं।
