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नशा तस्करी के पुराने खिलाड़ी पर कसा शिकंजा, 61 मुकदमों वाला गौरा गिरफ्तार

रिपोर्ट – कबीर

मुजफ्फरनगर। खतौली पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के आरोपी गौरव उर्फ गौरा के खिलाफ पीआईटी एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की है। 40 वर्षीय गौरव के खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास, गैंगस्टर एक्ट, अवैध हथियार, शराब तस्करी, मारपीट और मादक पदार्थों से जुड़े 61 मुकदमे दर्ज हैं। शासन के आदेश के अनुपालन में पुलिस ने उसे हरिद्वार से गिरफ्तार कर जिला कारागार भेज दिया।

खतौली के मोहल्ला देवीदास निवासी गौरव उर्फ गौरा को पुलिस ने 26 सितंबर को हरिद्वार के कोतवाली नगर क्षेत्र में बिलकिस रोड स्थित मेला अस्पताल के सामने से पकड़ा। पुलिस के मुताबिक आरोपी के खिलाफ लंबे समय से आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहने के कारण पीआईटी एनडीपीएस की कार्रवाई प्रचलित थी। गिरफ्तारी के दौरान उसके पास से कोई सामान बरामद नहीं हुआ।

पुलिस रिकॉर्ड में गौरव का आपराधिक इतिहास वर्ष 1997 से दर्ज है। उसके खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास और गैंगस्टर एक्ट के अलावा कई मुकदमे आबकारी और आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज हुए। वर्ष 2020 में एनडीपीएस एक्ट का मामला दर्ज हुआ, जबकि 2025 और 2026 में भी मादक पदार्थों से जुड़े मुकदमे दर्ज किए गए। पुलिस के अनुसार लगातार आपराधिक गतिविधियों और नशे के कारोबार से जुड़े मामलों को देखते हुए शासन स्तर से पीआईटी एनडीपीएस के तहत कार्रवाई की गई।

गिरफ्तारी प्रभारी निरीक्षक दिनेश चंद्र के नेतृत्व में हुई। टीम में उपनिरीक्षक आरिफ अली, तेजवीर सिंह, रजत चौधरी और विनय शर्मा के साथ हेड कांस्टेबल गजेन्द्र सिंह और कांस्टेबल मुकेश कुमार शामिल रहे। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को जिला कारागार भेज दिया गया।

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