दुर्ग छत्तीसगढ़म्यूल खाता का उपयोग कर धोखाधड़ी करने वाला एक और आरोपी गिरफ़्तार

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  • खाता का अवैध रूप से उपयोग कर अवैध लाभ कमाने के लिए करता था उपयोग
  • ब्यूरो रिपोर्ट -लतीफ अहमद सिद्दीकी
  • पूर्व में दो आरोपियों को किया जा चुका है गिरफ्तार -0-

थाना सुपेला के अपराध क्रमांक- 512/2025 317(2), 318(4),61(2) क, बीएनएस में पूर्व में दो आरोपियों प्रशांत विश्वकर्मा एवं मोंटू कुमार को 25-05-2025 को न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है। आरोपी प्रशांत विश्वकर्मा द्वारा गोलू देवांगन तथा मोन्टू कुमार द्वारा राम साव को अपना खाता ठगी की रकम प्राप्त करने के लिए संचालित किए जाने हेतु देना पाया गया था

प्रकरण की विवेचना के दौरान आरोपियों से जप्त सीम का परीक्षण कर आरोपी वीरेंद्र देवांगन उर्फ गोलू 33 वर्ष उरला दुर्ग को गिरफ़्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है।

उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी सुपेला श्री विजय यादव, उप निरीक्षक मनीष बाजपेयी, दीपक चौहान, सहायक उप निरीक्षक अजय शंकर अविनाश, आरक्षक दुर्गेश राजपूत, सूर्य प्रताप सिंह, रवीन्द्र बांधव का विशेष योगदान रहा।

गिरफ्तार आरोपी-
वीरेंद्र देवांगन उर्फ गोलू 33 वर्ष उरला दुर्ग

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