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माफिया जग्गू व चन्नू यादव की 16 करोड़ की संपत्ति कुर्क।

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रिपोर्ट मनोज जौहरी।

फर्रुखाबाद।
जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर मऊदरवाजा थानाध्यक्ष ने गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में माफिया देवेंद्र सिंह उर्फ जग्गू यादव व उनके भाई योगेंद्र उर्फ चन्नू यादव द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गई 16 करोड़ से अधिक की संपत्ति कुर्क कर ली है। थाना मऊ दरवाजा पुलिस द्वारा जारी किए गए प्रेस नोट के मुताबिक
मु0अ0सं0 198/24 धारा 3(1) उ0प्र0 गैगेस्टर एक्ट से सम्बन्धित गैंग लीडर देवेन्द्र सिंह उर्फ जग्गू यादव व अपने सह सदस्यो के साथ मिलकर अवैध रूप से अर्जित की गयी।
स्वंय व अपने परिजनों के नाम अवैध चल-अचल सम्पत्ति कीमत करीब “सोलह करोड़ छत्तीस लाख नौ हजार चार सौ सत्तानवें रुपये इकसठ पैसे” को थाना मऊदरवाजा पुलिस द्वारा धारा 14(1) गैगेस्टर एक्ट के अन्तर्गत माननीय जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर कुर्क किया गया। अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर आलोक सिंह के निर्देशन, पुलिस महानिरीक्षक कानपुर रेंज जोगेन्द्र कुमार के कुशल पर्यवेक्षण, पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी के मार्गदर्शन, अपर पुलिस अधीक्षक डा० संजय सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर प्रदीप कुमार के नेतृत्व में अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध अभियान चलाया गया।
इसी के क्रम में थाना कोतवाली फतेहगढ़ पर पंजीकृत मु0अ0सं0 198/2024 धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोह बंद समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 बनाम अभियुक्त देवेन्द्र सिंह उर्फ जग्गू यादव पुत्र शिवनन्दन सिंह यादव निवासी बंगला नं0 50ए लोको रोड कालोनी थाना कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश सह-अभियुक्त भाई 2. योगेन्द्र सिंह उर्फ चन्नू यादव पुत्र शिवनन्दन सिंह यादव निवासी लोको रोड भोलेपुर थाना कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फर्रुखाबाद जिसकी विवेचना प्रभारी निरीक्षक मऊदरवाजा अमित गंगवार के द्वारा सम्पादित की जा रही है। गैंग लीडर देवेन्द्र सिंह उर्फ जग्गू यादव उपरोक्त व उसके सह अभियुक्त भाई योगेन्द्र सिंह उर्फ चन्नू यादव उपरोक्त द्वारा अपने व अपने परिवार के आर्थिक व भौतिक लाभ प्राप्त करने हेतु समाज विरोधी क्रिया कलाप किये।
विगत कई वर्षों से गिरोह बनाकर लगातार अपराधिक गतिविधियो में लिप्त रहकर अपने स्वार्थ के लिए अपराध कारित करते रहे हैं। इस गिरोह का समाज में इतना आतंक एवं भय व्याप्त है कि जनता का कोई व्यक्ति इनके खिलाफ सूचना या गवाही देने के लिए तैयार नहीं होता है। यह गैंग आपराधिक गतिविधियों सहित समाज विरोधी क्रियाकलापों में संलिप्त हैं। तथा आर्थिक एवं भौतिक लाभ प्राप्त करने हेतु अवैध शस्त्रों से लैस होकर, घर में घुसकर जान से मारने की नीयत से फायर करना, हत्या का प्रयत्न करना व हत्या जैसे जघन्य अपराध कारित कर, दहशत फैलाकर रंगदारी के रूप में धन की मांग कर, अवैध धन के लिए वसूली के लिए आपराधिक षड्यंत्र व गंभीर प्रकृति के अपराध कारित करके अवैध कृत्यों एवं अपराधों से अर्जित किये गये अवैध धन चल अचल सम्पत्ति अपने साथी व परिवारीजन के नाम एकत्रित की है।
जबकि अभियुक्त व उसके परिवारीजन की आय का कोई वैध स्रोत नही है। निम्नांकित अवैध सम्पत्ति को कुर्क किये जाने हेतु विवेचनाधिकारी प्रभारी निरीक्षक मऊदरवाजा अमित गंगवार के द्वारा प्रेषित रिपोर्ट के क्रम में जिला मजिस्ट्रेट ने अपने आदेश सं0 26/2024 दिनांकित 19.07.2024 के द्वारा निम्नांकित सूची में अभियुक्त देवेन्द्र सिंह उर्फ जग्गू यादव व उसके परिवारीजन के नाम पंजीकृत अवैध सम्पत्तियों को गैंगस्टर की धारा 14(1) के अन्तर्गत कुर्क किये जाने के लिये आदेशित किया गया। जिसके क्रम में आज दिनांक 24.07.2024 को पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी के निर्देशन में तथा कुर्की की कार्यवाही सम्पादित कराने हेतु प्रशासन द्वारा नियुक्त प्रशासक।
श्रद्धा पाण्डेय तहसीलदार सदर के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक थाना मऊदरवाजा अमित गंगवार व प्रभारी निरीक्षक थाना कादरीगेट अवध नरायण पाण्डेय मय हमराह पुलिस फोर्स के साथ सूची में अंकित भूखण्ड क्र0सं0 1 लगायत 28 पर जाकर प्रस्तावित सम्पत्ति वर्तमान कीमत करीब 16,19,48,645/- रुपये को आज दिनांक 24.07.2024 को नियमानुसार कुर्की आदेश की उदघोषणा करते हुये डुगीडुगी पिटवाकर नोटिस चस्पा किये गये। सील की कार्यवाही करते हुये धारा 14(1) गैगेस्टर एक्ट (कुर्की) की गयी व गैंग सदस्य व परिजनों के 44 अलग-अलग बैंक खातों मे जमा धनराशि कुल 16,60,852.61 को फ्रीज कराया तथा अन्य विधिक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है।

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