Homeउत्तर प्रदेशदस हजार से अधिक लाभार्थियों को मिला सरकारी योजनाओं का लाभ, विधिक...

दस हजार से अधिक लाभार्थियों को मिला सरकारी योजनाओं का लाभ, विधिक सेवा शिविर में ट्राई साइकिल भी बांटीं

रिपोर्ट – कबीर

मुजफ्फरनगर। सुजडू चुंगी स्थित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से वृहद विधिक सेवा मेगा शिविर का आयोजन किया गया। जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष राजीव कमल पाण्डेय के निर्देशन में आयोजित शिविर का शुभारंभ न्यायिक अधिकारियों ने दीप प्रज्वलित कर किया। शिविर में दस हजार से अधिक लाभार्थियों को विभिन्न सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ वितरित किया गया।

शिविर में दिव्यांगजनों को ट्राई साइकिल वितरित की गईं, जबकि विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को पुरस्कार एवं सहायता सामग्री प्रदान की गई। जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने के लिए अलग-अलग विभागों की ओर से विशेष स्टॉल और शिविर लगाए गए, जहां बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर योजनाओं की जानकारी ली और उनका लाभ उठाया।

इस दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव डॉ. सत्येंद्र कुमार चौधरी ने लोगों को संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों, कानूनी प्रावधानों और विधिक सेवाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आम नागरिकों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना जरूरी है, ताकि जरूरत पड़ने पर वे कानूनी सहायता प्राप्त कर सकें। शिविर के माध्यम से सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने के साथ उन्हें कानूनी रूप से जागरूक करने का प्रयास किया गया।

कार्यक्रम में अपर जिला जज गरिमा सिंह, डॉ. विजय कुमार, मनोज कुमार सिद्धू, अनुराग पंवार, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कविता अग्रवाल, देवेन्द्र सिंह फौजदार, रघुवंश मणि सिंह, सोनम गुप्ता, एसपी क्राइम इंदु सिद्धार्थ, अपर जिलाधिकारी गंभीर सिंह, मुख्य विकास अधिकारी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और गणमान्य लोग मौजूद रहे।

12 दिसंबर को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत

शिविर के दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव डॉ. सत्येंद्र कुमार चौधरी ने बताया कि आगामी 12 दिसंबर 2026, शनिवार को जनपद में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसका आयोजन दीवानी न्यायालय परिसर मुजफ्फरनगर के साथ बाह्य न्यायालय बुढ़ाना, ग्राम न्यायालय खतौली, ग्राम न्यायालय जानसठ और कलेक्ट्रेट परिसर में होगा।

राष्ट्रीय लोक अदालत में आपराधिक मामलों, एनआई एक्ट की धारा 138, बैंक ऋण वसूली, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाओं, बिजली-पानी के बिल, वैवाहिक विवाद, भूमि अधिग्रहण, राजस्व और सिविल मामलों का आपसी सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारण कराया जाएगा। उन्होंने आमजन से राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठाने की अपील की।

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments