— ब्यूरो: कबीर
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मुजफ्फरनगर। आमजन को उनके संवैधानिक और विधिक अधिकारों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई), सुजडू चुंगी मेरठ रोड पर बृहद विधिक सेवा शिविर का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में आयोजित इस मेगा कैंप में बड़ी संख्या में लोगों ने प्रतिभाग कर विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उठाया।
कार्यक्रम का आयोजन माननीय जनपद न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बीरेन्द्र कुमार सिंह के निर्देशन में किया गया। शिविर में अपर जिला जज कोर्ट सं.-01 विश्णु चन्द्र वैश्य, अपर जिला जज कोर्ट सं.-07 रितेश सचदेवा, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देवेन्द्र सिंह फौजदार, सिविल जज (सीडी)/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण डॉ. सत्येन्द्र कुमार चौधरी सहित कई न्यायिक एवं प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे।
शिविर में डॉ. सत्येन्द्र कुमार चौधरी ने उपस्थित जनसमूह को संवैधानिक प्रावधानों, निःशुल्क विधिक सहायता, महिला एवं बाल अधिकार, वरिष्ठ नागरिक संरक्षण अधिनियम तथा अन्य विधिक उपायों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जागरूक नागरिक ही अपने अधिकारों की रक्षा कर सकता है और विधिक सेवा प्राधिकरण समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है।
इस दौरान विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों पर सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई और पात्र लाभार्थियों को मौके पर ही लाभ वितरित किया गया। प्री-कैंप एवं मेगा कैंप के माध्यम से पांच हजार से अधिक लाभार्थियों को ऋण एवं अन्य योजनाओं का लाभ प्रदान किया गया।
शिविर में यह भी अवगत कराया गया कि आगामी 14 मार्च 2026, शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन दीवानी न्यायालय परिसर मुजफ्फरनगर सहित बाह्य न्यायालय बुढाना, ग्राम न्यायालय खतौली, ग्राम न्यायालय जानसठ और कलेक्ट्रेट परिसर में किया जाएगा। लोक अदालत में आपराधिक मामले, धारा 138 एनआई एक्ट, बैंक रिकवरी, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिका, बिजली-पानी बिल विवाद, वैवाहिक वाद, भूमि अधिग्रहण, राजस्व एवं सिविल वादों का आपसी सुलह के आधार पर त्वरित निस्तारण किया जाएगा।
बृहद विधिक सेवा शिविर ने न केवल लोगों को उनके अधिकारों से अवगत कराया, बल्कि न्याय तक आसान पहुंच का भरोसा भी मजबूत किया। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारी और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।
