पुश्तैनी प्रॉपर्टी पर ज़बरदस्ती कब्ज़ा

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रिपोर्ट – रामचंद्र मंडल

मालदा। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद, कोर्ट के आदेश और नगर पालिका से मंज़ूरी मिलने के बाद कई कब्ज़े वाली दुकानों को गिरा दिया गया। सोमवार सुबह इंग्लिश बाज़ार नगर पालिका के वार्ड नंबर 19 से सटे 420 चौराहे इलाके में ऐसी ही एक घटना से सनसनी फैल गई। पता चला है कि उस इलाके में एक खाली पड़े लॉज की ज़मीन के मालिकाना हक को लेकर विवाद हुआ था। उस खाली पड़ी बिल्डिंग के नीचे कई दुकानें बन गई थीं। व्यापारियों का दावा है कि उन्होंने उस समय के ज़मीन के मालिक से वे दुकानें किराए पर ली थीं। बाद में, लॉज या ज़मीन के मालिक की मौत के बाद, परिवार की इकलौती पार्टनर बेटी ने प्रॉपर्टी बेच दी। लेकिन कुछ व्यापारी लंबे समय से बिना कोई किराया दिए ज़बरदस्ती दुकानें चला रहे थे। आरोप है कि रविवार रात को लॉज की पुरानी जर्जर बिल्डिंग और कुछ दुकानों को बिना दुकानें छोड़े गिरा दिया गया। मालदा मर्चेंट चैंबर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट जयंत कुंडू ने घटना के पीछे किसी रसूखदार का हाथ होने का आरोप लगाते हुए कहा कि व्यापारियों की दुकानें तोड़ी गईं। अगर अगले 48 घंटों में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, तो वे व्यापार बंद करने पर मजबूर होंगे। इंग्लिश बाजार नगर पालिका के चेयरमैन कृष्णंदुनारायण चौधरी ने कहा कि लॉज और आस-पास की जमीन के असली मालिक उनके पास आए और उन्हें कागज़ात दिखाए। नगर पालिका ने उन्हें इसे गिराने की इजाज़त दे दी क्योंकि यह एक पुरानी, ​​जर्जर हालत में और खतरनाक इमारत थी। हाई कोर्ट ने भी उनके पक्ष में फैसला सुनाया। ब्लीडिंग डैमेज थी। ब्लीडिंग के मालिक ने अप्लाई किया था। उसके आधार पर नगर पालिका ने एक इंजीनियर को जांच के लिए भेजा। फिर ब्लीडिंग को गिराने का आदेश दिया गया। जमीन के मालिक ने खुद इसे

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