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मुजफ्फरनगर में बंधुआ मजदूरी मामले में एक और आरोपी गिरफ्तार, मजदूरों को झांसा देकर फैक्ट्री तक लाने का आरोप

रिपोर्टर: कबीर

मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर के तितावी थाना पुलिस ने बंधुआ मजदूरी से जुड़े एक मामले में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, आरोपी पर विभिन्न राज्यों और जनपदों से मजदूरों को अधिक वेतन का लालच देकर फैक्ट्री तक लाने और उन्हें मुख्य आरोपियों के हवाले करने का आरोप है। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

फैक्ट्री से 13 मजदूर कराए गए थे मुक्त

पुलिस के अनुसार, 23 जून को थाना तितावी क्षेत्र के ग्राम मांडी स्थित दोना-पत्तल बनाने वाली एक फैक्ट्री में मजदूरों को कथित रूप से बंधक बनाकर काम कराए जाने की सूचना मिली थी।

सूचना के बाद पुलिस और श्रम विभाग की संयुक्त टीम ने छापेमारी कर एक बाल मजदूर सहित 13 मजदूरों को वहां से मुक्त कराया था। इसके बाद मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई थी।

फरार आरोपी को किया गिरफ्तार

पुलिस ने बताया कि मामले में पहले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका था। रविवार को मुखबिर की सूचना पर थाना तितावी पुलिस ने ढिंढावली मार्ग स्थित पुलिया के पास से वांछित आरोपी रबित उर्फ रेबिट पुत्र नरेंद्र सिंह, निवासी ग्राम मांडी, थाना तितावी को गिरफ्तार कर लिया।

मजदूरों को लालच देकर लाने का आरोप

पुलिस के अनुसार, पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह कथित रूप से फरार आरोपी अंकित बालियान के कहने पर अलग-अलग राज्यों और जिलों के रेलवे स्टेशन तथा बस अड्डों से मजदूरों को अधिक वेतन और बेहतर सुविधाओं का लालच देकर फैक्ट्री तक लेकर आता था।

पुलिस का कहना है कि आरोपी ने पूछताछ में यह भी बताया कि लगभग दो महीने पहले वह हरिद्वार रेलवे स्टेशन से एक मजदूर तथा अंबाला रेलवे स्टेशन से दो मजदूरों को फैक्ट्री लेकर आया था। इन बयानों का पुलिस सत्यापन कर रही है।

पुलिस कर रही है आगे की जांच

थाना तितावी के प्रभारी निरीक्षक प्रमोद कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने आरोपी को गिरफ्तार कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।

पुलिस के अनुसार, इस मामले में फरार अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि इस कथित गिरोह का नेटवर्क किन-किन राज्यों तक फैला हुआ था और कितने मजदूरों को इस प्रकार फैक्ट्री तक लाया गया।

मजदूरों के शोषण पर सख्त कार्रवाई का संकेत

पुलिस ने कहा कि बंधुआ मजदूरी, बाल श्रम और मजदूरों के शोषण से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाएगी। ऐसे मामलों में शामिल पाए जाने वाले सभी आरोपियों के विरुद्ध उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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