रिपोर्ट – संदीप वर्मा
बाराबंकी। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के अनुपालन में जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बाराबंकी प्रतिमा श्रीवास्तव के निर्देशानुसार राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कल 12 सितम्बर 2026 (द्वितीय शनिवार) को किया जाएगा। राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ प्रातः 10:00 बजे न्यायालय परिसर स्थित मीटिंग हॉल में न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी प्रशासनिक न्यायमूर्ति, बाराबंकी द्वारा किया जाएगा।
राष्ट्रीय लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित एवं प्रिलिटिगेशन स्तर के विभिन्न मामलों का आपसी सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारण किया जाएगा। इनमें धारा 138 पराक्राम्य लिखत अधिनियम (एनआई एक्ट), बैंक वसूली वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाएं, श्रम विवाद, विद्युत एवं जल बिल से संबंधित मामले, आपराधिक शमनीय वाद, पारिवारिक विवाद, भूमि अधिग्रहण वाद, सर्विस मैटर से संबंधित वेतन, भत्ता एवं सेवानिवृत्ति लाभ के मामले, राजस्व वाद तथा अन्य सिविल वाद शामिल हैं।
इस अवसर पर न्यायमूर्ति द्वारा न्यायिक अधिकारियों के साथ संवाद एवं न्यायालय परिसर का भ्रमण भी किया जाएगा। साथ ही राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित पारिवारिक विवादों से संबंधित वादकारियों को सम्मानित किया जाएगा।
सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बाराबंकी उज्ज्वल उपाध्याय ने आमजन से अपील की है कि वे अपने पात्र मामलों के त्वरित एवं सरल निस्तारण के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठाएं तथा आपसी सुलह-समझौते के माध्यम से विवादों का समाधान प्राप्त करें।
