रिपोर्ट रेखा लामा/दार्जिलिंग


सेवक रोड क्षेत्र में हुए हिट-एंड-रन (गाड़ी से टक्कर मारकर फरार होने) मामले में आरोपी देबांशु पाल चौधरी को अदालत में पेश किया गया।
आरोपी ने जमानत (बेल) की मांग की, लेकिन अदालत ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी।
अदालत ने घटना की गंभीरता और जांच जारी रहने का हवाला देते हुए उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत (जेल कस्टडी) में भेजने का आदेश दिया है।
अब निर्धारित अवधि तक आरोपी जेल में रहेगा और पुलिस मामले की आगे की जांच जारी रखेगी।
अदालत ने स्पष्ट किया कि जांच पूरी होने तक आरोपी को हिरासत में ही रखा जाएगा और तत्काल रिहाई नहीं दी जाएगी।
