रिपोर्टर: नसीम
स्थान: बाराबंकी
जिला कृषि अधिकारी का औचक निरीक्षण
बाराबंकी में किसानों को निर्धारित मूल्य पर उर्वरक उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिला कृषि अधिकारी ने विकासखंड निन्दूरा के बड्डूपुर, भवानीपुर, भगौली तीर्थ और गंगचैली क्षेत्र में 12 उर्वरक बिक्री केंद्रों का औचक निरीक्षण किया।
तीन उर्वरक विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित
निरीक्षण के दौरान मेसर्स एच.आर. फर्टिलाइजर्स (भवानीपुर), शिव खाद भंडार (बड्डूपुर) और सिंह खाद भंडार (भगौली तीर्थ) के प्रतिष्ठान बंद पाए गए। इस पर कृषि विभाग ने तीनों विक्रेताओं के उर्वरक विक्रय प्राधिकार-पत्र निलंबित कर दिए।
यूरिया से लदे ऑटो की भी हुई जांच
कुर्सी-महमूदाबाद रोड पर यूरिया की 10 बोरियां ले जा रहे एक ऑटो रिक्शा को रोककर जांच की गई। जांच में किसान रजनीश कुमार ने बताया कि फार्मर रजिस्ट्री के आधार पर तीन किसानों के नाम से कुल 10 बोरी यूरिया नरपतिपुर शहरी समिति से खरीदी गई है। जांच में खरीद प्रक्रिया नियमानुसार पाई गई।
निर्धारित मूल्य पर उर्वरक देने के निर्देश
जिला कृषि अधिकारी ने सभी उर्वरक विक्रेताओं को निर्देश दिए कि किसानों को बिना किसी टैगिंग के, पीओएस मशीन के माध्यम से निर्धारित मूल्य पर उर्वरक उपलब्ध कराया जाए। जिन किसानों की फार्मर रजिस्ट्री या भूमि अभिलेखों में तकनीकी समस्या हो, उनका भौतिक सत्यापन कर नियमानुसार उर्वरक उपलब्ध कराया जाए।
नियम उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई
कृषि विभाग ने चेतावनी दी है कि यदि कोई विक्रेता निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत वसूलते हुए या टैगिंग जैसी अनियमितता करते हुए पाया गया, तो उसके विरुद्ध उर्वरक नियंत्रण आदेश-1985 तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 के प्रावधानों के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
