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प्रतिबंधित चीनी मांझे पर प्रशासन सख्त, व्यापारियों को हाईकोर्ट के आदेशों की दी जानकारी

रिपोर्ट: कबीर

स्थान: मुजफ्फरनगर

मुजफ्फरनगर में प्रतिबंधित चीनी मांझा, सिंथेटिक मांझा और शीशा लेपित डोरी के निर्माण, भंडारण, बिक्री और उपयोग पर प्रभावी रोक लगाने के लिए प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। शासन के निर्देश पर शनिवार को सिटी सेंटर स्थित राज्य कर विभाग के मीटिंग हॉल में मांझा कारोबार से जुड़े व्यापारियों के साथ बैठक आयोजित की गई।

बैठक में विभागीय अधिकारियों ने व्यापारियों को हाईकोर्ट के आदेशों की जानकारी देते हुए बताया कि प्रतिबंधित मांझा मानव जीवन के साथ-साथ पशु-पक्षियों के लिए भी गंभीर खतरा है। इसलिए किसी भी परिस्थिति में इसके निर्माण, बिक्री, भंडारण या उपयोग की अनुमति नहीं है।

अधिकारियों ने व्यापारियों से न्यायालय के निर्देशों का पूरी तरह पालन करने और अन्य लोगों को भी प्रतिबंधित मांझे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने की अपील की।

बैठक में स्पष्ट किया गया कि यदि कोई व्यक्ति या व्यापारी प्रतिबंधित मांझे के कारोबार में लिप्त पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सुरक्षित एवं वैध विकल्पों को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया गया।

इस अवसर पर व्यापारियों की जीएसटी से संबंधित समस्याएं भी सुनी गईं और विभाग की ओर से उनके शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया गया।

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