जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में विभिन्न विभागों की जनकल्याणकारी योजनाओं से पात्र लाभार्थियों को किया जाएगा लाभान्वित
रिपोर्ट – संदीप वर्मा
बाराबंकी। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बाराबंकी के तत्वावधान में आगामी 01 नवंबर 2026 को जीआईसी ऑडिटोरियम, बाराबंकी में मेगा/वृहद विधिक सहायता एवं सेवा शिविर का आयोजन किया जाएगा। जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्ष प्रतिभा श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में आयोजित होने वाले इस शिविर का उद्देश्य आमजन को विधिक सहायता उपलब्ध कराने के साथ ही शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र एवं जरूरतमंद व्यक्तियों तक पहुंचाना है।
शिविर में जनपद के विभिन्न विभागों द्वारा राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत चिन्हित पात्र लाभार्थियों को लाभान्वित किया जाएगा। इसके साथ ही आमजन को विधिक अधिकारों, निःशुल्क विधिक सहायता तथा विभिन्न विभागों की जनकल्याणकारी योजनाओं के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे पात्र व्यक्तियों को योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में सुविधा हो सके।
इस वृहद शिविर में राजस्व, श्रम, पंचायती राज, ग्राम्य विकास, पुलिस, स्वास्थ्य, कृषि, विद्युत, समाज कल्याण, महिला एवं बाल कल्याण, जिला प्रोबेशन, कौशल विकास, युवा कल्याण, दिव्यांगजन सशक्तीकरण, शिक्षा, पशुपालन, पिछड़ा वर्ग कल्याण, खाद्य सुरक्षा एवं रसद, परिवहन, वन, आवास एवं नगर विकास, जल शक्ति एवं आबकारी विभाग सहित विभिन्न विभागों की सहभागिता रहेगी। इसके अतिरिक्त जिला उद्योग केंद्र, नगर पालिका परिषद, आईटीआई तथा अन्य संबंधित विभागों एवं संस्थाओं के माध्यम से भी जनोपयोगी सेवाएं उपलब्ध कराने और पात्र लाभार्थियों को योजनाओं से जोड़ने की कार्यवाही की जाएगी।
शिविर के सफल आयोजन एवं अधिकाधिक पात्र लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए संबंधित विभागों के समन्वय से आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। विभागों द्वारा अपनी-अपनी योजनाओं के पात्र लाभार्थियों को चिन्हित कर उन्हें शिविर में लाभान्वित करने के साथ ही आमजन को विभागीय सेवाओं एवं योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से जनपदवासियों से अपील की गई है कि वे इस मेगा/वृहद विधिक सहायता एवं सेवा शिविर में अधिकाधिक संख्या में सहभागिता कर इसका लाभ उठाएं तथा अपने आसपास के पात्र एवं जरूरतमंद व्यक्तियों को भी इसकी जानकारी दें। योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के इच्छुक पात्र व्यक्ति संबंधित विभाग से आवश्यक जानकारी प्राप्त कर अपेक्षित अभिलेखों के साथ शिविर में पहुंचें।शिविर के संबंध में अधिक जानकारी के लिए कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बाराबंकी से संपर्क किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त दूरभाष संख्या 05248-229944 पर प्रातः 10:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
