बिना नोटिस सीलिंग पर जताई आपत्ति, अधिकारियों से पारदर्शी और नियमानुसार कार्रवाई करने के दिए निर्देश
रिपोर्टर: कबीर
मुजफ्फरनगर। जिले में दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर चल रहे सीलिंग अभियान को लेकर प्रदेश सरकार में राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) एवं नगर विधायक कपिल देव अग्रवाल ने प्रशासनिक अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी कार्रवाई कानून और निर्धारित प्रक्रिया के तहत ही की जाए। उन्होंने कहा कि बिना पूर्व सूचना या नोटिस के किसी भी प्रतिष्ठान को सील करने से व्यापारियों में भय और असंतोष का माहौल बनता है, जो उचित नहीं है।
मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष, सचिव तथा मुख्य अग्निशमन अधिकारी से वार्ता कर कहा कि प्रशासन का उद्देश्य नियमों का पालन सुनिश्चित कराना होना चाहिए, न कि व्यापारियों में डर का वातावरण पैदा करना। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि यदि किसी दुकान या व्यावसायिक प्रतिष्ठान में नियमों का उल्लंघन पाया जाता है तो पहले संबंधित व्यापारी को नियमानुसार नोटिस जारी किया जाए और कमियों को दूर करने के लिए पर्याप्त समय एवं अवसर दिया जाए।
उन्होंने कहा कि व्यापारी वर्ग प्रदेश और देश की अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण कड़ी है। सरकार की मंशा व्यापार को बढ़ावा देने के साथ-साथ सभी नियमों का पालन सुनिश्चित करना है। इसलिए प्रशासनिक कार्रवाई के दौरान संवाद, सहयोग और पारदर्शिता बनाए रखना आवश्यक है।
राज्यमंत्री ने यह भी कहा कि किसी भी व्यापारी के खिलाफ कार्रवाई पूरी तरह न्यायसंगत, पारदर्शी और विधिसम्मत होनी चाहिए, ताकि कानून-व्यवस्था भी बनी रहे और ईमानदारी से व्यापार करने वाले लोगों को अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े।
उन्होंने अधिकारियों से स्पष्ट कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई अवश्य की जाए, लेकिन प्रत्येक कार्रवाई निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए ही की जाए। इससे व्यापारियों का विश्वास भी बना रहेगा और प्रशासन की कार्रवाई निष्पक्ष एवं प्रभावी भी होगी।
