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अमरोहा:जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अमरोहा में कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 पर जागरूकता कार्यशाला का आयोजन

संवाददाता डॉ प्रथम सिंह

अमरोहा, 17 मई 2025 — जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अमरोहा के कार्यालय में आज कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ होने वाले लैंगिक उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम 2013 पर एक महत्वपूर्ण जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला की अध्यक्षता माननीय न्यायाधीश श्रीमती ज्योति चौधरी ने की।

इस अवसर पर माननीय जज साहिबा ने अधिनियम की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि यह कानून महिलाओं को कार्यस्थल पर सुरक्षित और गरिमापूर्ण वातावरण सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है। उन्होंने आंतरिक समिति (IC) और स्थानीय समिति (LC) की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इन समितियों को सक्रिय रूप से कार्य करना चाहिए ताकि पीड़ित महिलाओं को समयबद्ध न्याय मिल सके और मामलों का प्रभावी निपटारा सुनिश्चित हो।

कार्यशाला में न्यायिक अधिकारियों के साथ-साथ कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। विशेष रूप रितिक चहल, पैरा विधिक स्वयंसेवक लोकमान सिंह, प्रथम सिंह, सितीन कुमार, ,प्रीति, रामनिवास, मोनिका,महेश सिंह सहित अनेक सामाजिक कार्यकर्ता और जागरूक नागरिकों ने कार्यशाला में भाग लिया।

इस जागरूकता कार्यक्रम का उद्देश्य कार्यस्थलों को महिलाओं के लिए सुरक्षित बनाना और समाज में लैंगिक समानता को बढ़ावा देना था।

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