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रामनगर पुलिस की रेड कार्यवाही में 30 बोरी (15 टन) अवैध कोयला जब्त, आरोपी के विरुद्ध प्रकरण दर्जब्यूरो रिपोर्ट -लतीफ अहमद सिद्दीकीथाना रामनगर पुलिस ने अवैध कोयला तस्करी और भंडारण के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करते हुए ग्राम जमुड़ी में एक मकान से खनिज (कोयला) जब्त किया है। कार्रवाई में लगभग 1500 किलोग्राम कोयला, जिसकी अनुमानित कीमत ₹9000/- करीब है, बरामद किया गया। यह कोयला 30 जूट की बोरियों में छिपाकर रखा गया था।

   एक मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम जमुड़ी में पंकज केवट नामक व्यक्ति के घर के पीछे बड़ी मात्रा में अवैध कोयला छिपाकर रखा गया है। इस सूचना पर टीम के साथ बताए गए स्थान पर रेड की जहां गवाहान की उपस्थिति में तलाशी ली गई।
         तलाशी के दौरान पंकज केवट पिता रमेश केवट उम्र 25 वर्ष, निवासी वार्ड क्रमांक 13, ग्राम जमुड़ी के घर के पीछे से कुल 30 जूट की बोरियों में अवैध खनिज कोयला बरामद हुआ। जब आरोपी से पुलिस ने मौके पर धारा 94 बीएनएसएस के तहत नोटिस दिया और कोयले के वैध दस्तावेज मांगे गए, तो वह कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका।
     आरोपी पर अपराध क्रमांक 108/25 मध्यप्रदेश खनिज अधिनियम की धारा 4/21, भादंवि की धारा 303(2) एवं बीएनएस अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज किया जाकर विवेचना की जा रही है ।

कार्रवाई के दौरान रामनगर थाना प्रभारी सुमित कौशिक, प्र आर. अमित पटेल, प्र आर. सनत द्विवेदी, आर. अनुराग भार्गव, मनोज उपाध्याय , अनुराग सिंह की विशेष भूमिका रही है ।

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कोतमा पुलिस व्दारा अवैध पशु तस्करी करने वाले 04 आरोपियों को किया गिरफ्तार ,,दिनांक 02-03.05.2025 की दरम्यानी रात को थाना कोतमा के अपराध क्रमांक 174/ 25 धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट के आरोपी 01. मुस्ताक खान पिता वकील खान उम्र 21 वर्ष निवासी ग्राम उमरपुर थाना बुढ़ाना जिला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश एवं 02. मोहम्मद नसीम पिता शमसुद्दीन निवासी सतना के निशानदेही पर ग्राम बसखली खेत से 21 नग भैसा बिना चारा भूसा पानी के नायलोन की रस्सियों में क्रूरता पूर्वक बल्लू खान, वाजिद खान के लोगों के द्वारा बांधना बताने पर मौके से मवेशी 21 नग कीमती 5,25000 रूपया जप्त कर आरोपी 01.मुस्तहीफखान, 02. नसीम खान,03.वाजिद खान एवं 04. बल्लू खान के विरुद्ध अप.क्र.175/25धारा 11घ,ड.च पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधि. एवं 6(क),10 म. प्र. कृषक पशु परिरक्षण अधि. के तहत कायम कर विवेचना में लिया गया । ,,,, दौरान विवेचना मामले में पशु तस्करी के उपरोक्त आरोपी के अलावा लखन साहू निवासी गढ़ी ,रामकुमार साहू निवासी डुल्लू खान निवासी लहसुई गांव, दीपक पनिका निवासी कोतमा गुलाम रसूल निवासी कोतमा एवं पप्पू निवासी कोतमा की संलिप्ता एवं पशु तस्करी करना पाए जाने पर दिनांक 10.05.25 को आरोपी असहर अली उर्फ पप्पू पिता मुस्ताक अली उम्र 50 साल, निवासी लहसुई कैंप कोतमा, 02. दीपक पनिका पिता चौथमल पनिका उम्र 25 साल निवासी मवेशी बाजार कोतमा,03. मोहम्मद वासिफ उर्फ डूल्लू पिता मोहम्मद हाजी यूसुफ उम्र 30 साल निवासी लहसुई गांव कोतमा एवं 04. रामकुमार साहू पिता राम सुहाय साहू उम्र 38 साल निवासी छुल्हा को मामले में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया जाता है
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