रिपोर्ट – कबीर
मुजफ्फरनगर। मीनाक्षी चौक स्थित पल्स पैथोलॉजी एंड एक्स-रे सेंटर में स्वास्थ्य विभाग की जांच के दौरान एक्स-रे संचालन के लिए जरूरी रेडिएशन पंजीकरण नहीं मिला। दस्तावेजों के अभाव में टीम ने एक्स-रे यूनिट को मौके पर ही सील कर दिया। जांच में पैथोलॉजी का पंजीकरण वैध मिला, इसलिए उसे कार्रवाई से बाहर रखा गया। विभाग की कार्रवाई से एक्स-रे सुविधा पर तत्काल रोक लग गई है।
उपमुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. महक सिंह और डॉ. अजय कुमार के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सेंटर का निरीक्षण किया। टीम ने पैथोलॉजी और एक्स-रे सेवाओं से संबंधित पंजीकरण समेत जरूरी अभिलेख खंगाले। पैथोलॉजी का पंजीकरण तो प्रस्तुत कर दिया गया, लेकिन एक्स-रे रेडिएशन से संबंधित अनिवार्य पंजीकरण उपलब्ध नहीं कराया जा सका।
रेडिएशन पंजीकरण के बिना एक्स-रे यूनिट संचालित किए जाने से जुड़े दस्तावेज नहीं मिलने पर टीम ने एक्स-रे यूनिट सील कर दी। वहीं, पैथोलॉजी का पंजीकरण वैध होने के कारण उसकी सेवाएं जारी रखने दी गईं।
स्वास्थ्य विभाग ने सेंटर संचालक से स्पष्टीकरण तलब करते हुए दो दिन के भीतर एक्स-रे रेडिएशन का पंजीकरण और संबंधित अभिलेख प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। निर्धारित अवधि में दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराने अथवा स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाए जाने पर नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।
मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. सुनील तेवातिया ने कहा कि जिले में पैथोलॉजी और एक्स-रे केंद्रों की जांच लगातार जारी है। अनिवार्य पंजीकरण और निर्धारित मानकों का पालन नहीं करने वाले केंद्रों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
