मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर
मुजफ्फरनगर के खतौली थाना क्षेत्र में डेढ़ वर्षीय मासूम से दुष्कर्म के मामले में विशेष पॉक्सो कोर्ट ने दोषी टिंकू उर्फ पिंकू को आजीवन कारावास और ₹2 लाख के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
21 दिन में आया फैसला
इस मामले में आरोप तय होने के महज 21 दिन के भीतर न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को दोषी करार दिया।
प्रभावी विवेचना और पैरवी से हुई दोषसिद्धि
पुलिस के अनुसार, खतौली पुलिस की त्वरित विवेचना और अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी के चलते अदालत में आरोपी के खिलाफ आरोप सिद्ध हुए।
अदालत ने सुनाई सख्त सजा
विशेष पॉक्सो कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए दोषी को आजीवन कारावास तथा ₹2 लाख अर्थदंड की सजा सुनाई। यह फैसला बाल यौन अपराधों के मामलों में त्वरित न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
