10 वाहनों एवं 24 लोकेटर्स के विरूद्ध दर्ज हुआ मुकदमा

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रिपोर्ट – हरीश राज चक्रवर्ती

हमीरपुर। जिलाधिकारी के निर्देश पर जनपद में अवैध खनन एवं ओवरलोडिंग के सम्बन्ध में नियमित रूप से प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने के तहत सदर कोतवाली में 10 वाहनों एवं 24 लोकेटर्स के विरूद्ध नामजद एवं अज्ञात के विरूद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। जिलाधिकारी घनश्याम मीना एवं पुलिस अधीक्षक डा. दीक्षा शर्मा के संयुक्त निर्देशन में अवैध खनन, परिवहन एवं ओवरलोडिंग में संलिप्त लोकेटर्स और इस कार्य में जुडे लोगों के विरूद्ध जांच टीम गठित करने के बाद टीम द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर सदर कोतवाली में कुल 10 वाहनों एवं 24 लोकेटर्स के विरूद्ध नामजद एवं अन्य अज्ञात के विरूद्ध बीएनएस की धारा 49, 132 191(2), 191 (3), 221, 303(2), 318(4), 351 (2), 352 तथा सार्वजनिक सम्पत्ति नुकसान अधिनियम 1984 की धारा 3 एवं 5 तथा खान एवं खनिज अधिनियम 1957 की धारा 4 एवं 21 के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया है।


एफआईआर में कहा गया है कि लोकेशनकर्ताओं द्वारा अपनी भिन्न-भिन्न गाड़ियों से प्रवर्तन वाहनों को 24 घण्टे लोकेशन देते हुये उप खनिजों के अवैध खनन, परिवहन, ओवरलोडिंग किये जाने वाले वाहनों को पास कराते हुये राजस्व की चोरी व राजकीय सम्पत्ति की क्षति पहुचाते हैं। लोकेशनकर्ताओं द्वारा जांच टीम के साथ गालीगलौज व जान से मारने की भी धमकी दी जाती है। कई अन्य अज्ञात व्यक्तियों द्वारा जांच टीमों की पल-पल की लोकेशन देने तथा वाट्सएप पर ग्रुप बनाकर 200 से अधिक लोगो को जोड़कर लोकेशन वायस मैसेज व लिखित मैसेज देकर अधिकारियों व जांच टीमों का लोकेशन प्रसारित करते हुये अवैध परिवहन, ओवरलोडिंग का बढावा देते हुये राजकीय सम्पत्ति की चोरी व शासकीय कार्य को प्रभावित करते है। इन पर संगठित गिरोह बनाकर खतरनाक हथियारों से लैस होकर छलपूर्वक, ट्रको से उपखनिजों का अवैध खनन, परिवहन व ओवरलोडिंग करते हुये राजकीय सम्पत्ति की क्षति व राजस्व की चोरी, सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न कर गाली-गलौज व जांच टीम में लगे अधिकारियों के ऊपर हमलावर होकर, जान से मारने की धमकी देने, अबैध खनन, परिवहन करने को दुष्प्रेरित करने वाले वाहनों को बढावा देने के सम्बन्ध में इनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है।

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