Monday, May 11, 2026

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थाना- खुर्सीपार दुर्ग छत्तीसगढ़चिटफंड के मामले में वाया बिल्डर एण्ड डेवलेपर्स प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी का डायरेक्टर गिरफतार*

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ब्यूरो रिपोर्ट -लतीफ अहमद सिद्दीकी

  • निवेश के नाम पर अधिक पैसे का प्रलोभन देकर रकम गबन किया था
  • खुर्सीपार के 2022 के मामले में था फरार
  • आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल
    -0-

दिनांक 22.08.2022 को प्रार्थिया शहनाज निवासी गौतम नगर खुर्सीपार एवं अन्य द्वारा वाया बिल्डर एण्ड डेवलेपर्स प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी के द्वारा लोगों से पैसे लेकर अधिक राशि देने का लालच देकर पैसे लेकर गबन कर भाग जाने के संबध में लिखित आवेदन पर थाना खुर्सीपार में आरोपी वाया बिल्डर एण्ड डेवलेपर्स प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी के विरूद्ध अपराध कमांक 369/2022 धारा 420 भादवि एवं छत्तीसगढ निक्षेपकों के हितो का संरक्षण अधि 2005 की धारा 10 के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया।
मामले में एक विशेष टीम तैयार कर आरोपी की पतासाजी हेतु लगाया गया। टीम के द्वारा कम्पनी से संबधित लोगो से पुछताछ किया गया, जिस पर उक्त कम्पनी वाया बिल्डर एण्ड डेवलेपर्स प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी 301,3 फ्लोर ईसी 64 स्कीम नंबर 94 शाप साईड बाम्बे हॉस्पिटल इंदौर म०प्र० का संचालन आरोपी जितेन्द्र बिसे उम्र 45 साल निवासी इंदौर म०प्र० का होना एवं घटना दिनांक से फरार होना पाया गया। इसी क्रम में जानकारी प्राप्त हुई कि आरोपी थाना जशपुर जिला जशपुर के अपराध कमांक 52/2018 धारा 420, 120बी भादवि एवं छत्तीसगढ निक्षेपकों के हितो का संरक्षण अधि 2005 की धारा 10 के प्रकरण में केन्द्रीय जेल जशपुर मे निरूद्ध है । आरोपी के विरूद्ध विधिवत प्रोडक्शन वारंण्ट जारी करा कर आरोपी को पुलिस अधिरक्षा मे लेकर पुछताछ करने पर अपना जुर्म स्वीकार किया । आरोपी को विधिवत गिरफतार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।

उक्त कार्यवाही में निरीक्षक वंदिता पनिकर प्रभारी थाना खुर्सीपार, सउनि श्रीराम मण्डावी, सउनि कपिल यादव, आरक्षक शैलेन्द्र यादव, तेजप्रकाश साहू, थाना खुर्सीपार की भूमिका उल्लेखनीय रही।

गिरफ्तार आरोपी-

जितेन्द्र बिसे उम्र 45 साल निवासी डॉ० अम्बेडकर नगर 194 इंदौर थाना एमजीआई जिला इंदौर मध्यप्रदेश

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कोतमा पुलिस व्दारा अवैध पशु तस्करी करने वाले 04 आरोपियों को किया गिरफ्तार ,,दिनांक 02-03.05.2025 की दरम्यानी रात को थाना कोतमा के अपराध क्रमांक 174/ 25 धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट के आरोपी 01. मुस्ताक खान पिता वकील खान उम्र 21 वर्ष निवासी ग्राम उमरपुर थाना बुढ़ाना जिला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश एवं 02. मोहम्मद नसीम पिता शमसुद्दीन निवासी सतना के निशानदेही पर ग्राम बसखली खेत से 21 नग भैसा बिना चारा भूसा पानी के नायलोन की रस्सियों में क्रूरता पूर्वक बल्लू खान, वाजिद खान के लोगों के द्वारा बांधना बताने पर मौके से मवेशी 21 नग कीमती 5,25000 रूपया जप्त कर आरोपी 01.मुस्तहीफखान, 02. नसीम खान,03.वाजिद खान एवं 04. बल्लू खान के विरुद्ध अप.क्र.175/25धारा 11घ,ड.च पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधि. एवं 6(क),10 म. प्र. कृषक पशु परिरक्षण अधि. के तहत कायम कर विवेचना में लिया गया । ,,,, दौरान विवेचना मामले में पशु तस्करी के उपरोक्त आरोपी के अलावा लखन साहू निवासी गढ़ी ,रामकुमार साहू निवासी डुल्लू खान निवासी लहसुई गांव, दीपक पनिका निवासी कोतमा गुलाम रसूल निवासी कोतमा एवं पप्पू निवासी कोतमा की संलिप्ता एवं पशु तस्करी करना पाए जाने पर दिनांक 10.05.25 को आरोपी असहर अली उर्फ पप्पू पिता मुस्ताक अली उम्र 50 साल, निवासी लहसुई कैंप कोतमा, 02. दीपक पनिका पिता चौथमल पनिका उम्र 25 साल निवासी मवेशी बाजार कोतमा,03. मोहम्मद वासिफ उर्फ डूल्लू पिता मोहम्मद हाजी यूसुफ उम्र 30 साल निवासी लहसुई गांव कोतमा एवं 04. रामकुमार साहू पिता राम सुहाय साहू उम्र 38 साल निवासी छुल्हा को मामले में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया जाता है

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