प्रयागराज:,मऊ सदर से पूर्व विधायक अब्बास अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है,कोर्ट ने अब्बास अंसारी की याचिका को मंजूर करते हुए एमपी/एमएलए कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है.30 जुलाई को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब्बास अंसारी की याचिका पर सभी पक्षों की बहस पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था.

Spread the love

प्रयागराज:,मऊ सदर से पूर्व विधायक अब्बास अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है,कोर्ट ने अब्बास अंसारी की याचिका को मंजूर करते हुए एमपी/एमएलए कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है.30 जुलाई को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब्बास अंसारी की याचिका पर सभी पक्षों की बहस पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था. रिपोर्ट -एकरार खान अब्बास अंसारी के ऊपर 3 मार्च 2022 को विधानसभा चुनाव के दौरान अब्बास अंसारी ने अधिकारियों को चुनावी जनसभा में देख लेने की धमकी दी थी.4 मार्च 2022 को सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रत्याशी अब्बास अंसारी,उनके भाई उमर अंसारी और 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ हेट स्पीच देने के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था.उक्त मामले में दरोगा गंगा राम बिंद की तहरीर पर सभी के खिलाफ मऊ कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ था.मामले में मऊ के सीजीएम कोर्ट ने अब्बास अंसारी को 2 साल की सजा और 3 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी.अब्बास उक्त फैसले के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल किया था.जहां से अब्बास को राहत मिली है.जस्टिस समीर जैन की सिंगल बैंच ने फैसला सुनाया है.अब देखने वाली बात होगी कि फैसले के खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट का रुख करती है या नहीं.रिपोर्ट -एकरार खान

अब्बास अंसारी के ऊपर 3 मार्च 2022 को विधानसभा चुनाव के दौरान अब्बास अंसारी ने अधिकारियों को चुनावी जनसभा में देख लेने की धमकी दी थी.4 मार्च 2022 को सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रत्याशी अब्बास अंसारी,उनके भाई उमर अंसारी और 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ हेट स्पीच देने के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था.उक्त मामले में दरोगा गंगा राम बिंद की तहरीर पर सभी के खिलाफ मऊ कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ था.मामले में मऊ के सीजीएम कोर्ट ने अब्बास अंसारी को 2 साल की सजा और 3 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी.अब्बास उक्त फैसले के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल किया था.जहां से अब्बास को राहत मिली है.जस्टिस समीर जैन की सिंगल बैंच ने फैसला सुनाया है.अब देखने वाली बात होगी कि फैसले के खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट का रुख करती है या नहीं.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *