Homeउत्तर प्रदेशदलित ई-रिक्शा चालक से मारपीट का आरोप, एससी-एसटी एक्ट समेत मुकदमा दर्ज

दलित ई-रिक्शा चालक से मारपीट का आरोप, एससी-एसटी एक्ट समेत मुकदमा दर्ज

ब्यूरो: कबीर

मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर

मुजफ्फरनगर के बुढाना कोतवाली क्षेत्र में एक दलित ई-रिक्शा चालक के साथ कथित तौर पर जातिसूचक टिप्पणी, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने एससी-एसटी एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

ई-रिक्शा चालक ने लगाए गंभीर आरोप

भौराकलां थाना क्षेत्र के गांव मोहम्मदपुर रायसिंह निवासी किशोर कुमार ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि वह ई-रिक्शा चलाकर परिवार का भरण-पोषण करता है। उनके अनुसार, 20 जुलाई की शाम वह अपनी बहन और ममेरे भाई के साथ बुढाना के लुहसाना रोड स्थित अड्डे पर घरेलू सामान खरीदने गया था।

जातिसूचक टिप्पणी और हमले का आरोप

पीड़ित का आरोप है कि गांव के ही अरविंद ने पहले जातिसूचक शब्द कहकर गाली-गलौज की। विरोध करने पर आरोपी ने कथित तौर पर लाठी-डंडों और धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे उसके मुंह, हाथ की अंगुली और शरीर के अन्य हिस्सों में चोटें आईं।

मुकदमा दर्ज, जांच जारी

पीड़ित के अनुसार, शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, जिसके बाद आरोपी कथित रूप से जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मारपीट, जान से मारने की धमकी तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम सहित अन्य संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है।

पुलिस का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

नोट: समाचार में लगाए गए आरोप शिकायतकर्ता के हैं। इनकी पुष्टि पुलिस जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही होगी।

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