Homeउत्तर प्रदेशएटीएम में कथित फर्जीवाड़ा करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, चार आरोपी गिरफ्तार

एटीएम में कथित फर्जीवाड़ा करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, चार आरोपी गिरफ्तार

ब्यूरो: कबीर (मोबाइल नंबर गोपनीय)

मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर

मुजफ्फरनगर की भोपा थाना पुलिस ने एटीएम मशीनों के जरिए कथित धोखाधड़ी करने वाले एक अंतरजनपदीय गिरोह का खुलासा करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, आरोपियों के कब्जे से 40 हजार रुपये नकद, 30 एटीएम कार्ड और एक हुंडई वेन्यू कार बरामद की गई है।

मुखबिर की सूचना पर हुई कार्रवाई

पुलिस के मुताबिक, थाना प्रभारी निरीक्षक आशुतोष कुमार सिंह के नेतृत्व में मुखबिर की सूचना के आधार पर कस्बा भोपा में चेकिंग अभियान चलाया गया। इसी दौरान एक संदिग्ध हुंडई वेन्यू कार को रोककर तलाशी ली गई, जिसमें सवार चार लोगों को गिरफ्तार किया गया।

चार आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों की पहचान इस प्रकार बताई है—

सुनील (कानपुर देहात)

रविन्द्र (झुंझुनू, राजस्थान)

देवेन्द्र (झुंझुनू, राजस्थान)

सूरज (जालौन)

पुलिस ने क्या बरामद किया

पुलिस के अनुसार, आरोपियों के कब्जे से—

40,000 रुपये नकद

विभिन्न बैंकों के 30 एटीएम कार्ड

एक हुंडई वेन्यू कार

बरामद की गई है।

धोखाधड़ी के तरीके का दावा

पुलिस का दावा है कि पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे लोगों का एटीएम कार्ड और पिन प्राप्त कर एटीएम मशीन के कैश डिस्पेंसर स्लॉट को कथित रूप से जाम कर देते थे। इसके बाद बैंक से लेनदेन विफल होने की शिकायत कर खाते में राशि वापस कराने का प्रयास करते थे और बाद में मशीन में फंसी नकदी भी निकाल लेते थे।

इन दावों की पुष्टि आगे की जांच और न्यायिक प्रक्रिया के दौरान होगी।

मुकदमा दर्ज, जांच जारी

पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार, प्रारंभिक जांच में मुख्य आरोपी सुनील के खिलाफ कानपुर नगर में भी धोखाधड़ी और आईटी एक्ट से संबंधित मामला दर्ज होने की जानकारी सामने आई है।

निष्कर्ष

मुजफ्फरनगर पुलिस ने एटीएम के माध्यम से कथित धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का खुलासा करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस मामले की विस्तृत जांच कर रही है और आरोपियों के नेटवर्क तथा अन्य संभावित मामलों की पड़ताल जारी है। न्यायालय में आरोप सिद्ध होने तक सभी आरोपी कानून की नजर में निर्दोष माने जाएंगे।

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