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श्रावस्ती में उर्वरक दुकानों पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, तीन लाइसेंस निलंबित, आठ प्रतिष्ठानों को नोटिस

रिपोर्ट: ब्यूरो रिपोर्ट

डीएम के निर्देश पर कृषि विभाग की सख्त कार्रवाई

श्रावस्ती जिले में खरीफ सीजन के दौरान किसानों को निर्धारित दर पर उर्वरक उपलब्ध कराने और कालाबाजारी पर रोक लगाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। जिलाधिकारी के निर्देश पर कृषि विभाग की टीम ने विभिन्न उर्वरक प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया, जिसमें कई गंभीर अनियमितताएं सामने आने के बाद तीन दुकानों के लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए गए। साथ ही संबंधित प्रतिष्ठानों की खाद बिक्री पर भी रोक लगा दी गई है।

तीन उर्वरक दुकानों के लाइसेंस निलंबित

निरीक्षण के दौरान सिरसिया क्षेत्र स्थित मे० के०जी०एन० एग्रीकल्चर, बन्ठिहवा मोड़ पर स्टॉक रजिस्टर और रेट बोर्ड निर्धारित नियमों के अनुरूप नहीं मिले। जांच में बिना फार्मर आईडी के यूरिया की बिक्री किए जाने की बात भी सामने आई, जिसके बाद विभाग ने लाइसेंस निलंबित कर दिया।

इसी प्रकार मे० अंकित खाद बीज भंडार, बेलहरी मोड़ पर निरीक्षण के दौरान कई अनियमितताएं पाई गईं। यहां स्टॉक रजिस्टर अधूरा मिला, रेट बोर्ड प्रदर्शित नहीं था और बिना फार्मर आईडी के उर्वरक वितरण किए जाने के प्रमाण मिले। इसके अलावा पीओएस मशीन के रिकॉर्ड और भौतिक स्टॉक के मिलान में आठ बोरी यूरिया का अंतर भी पाया गया।

वहीं गुलशन ट्रेडर्स, परसा चौराहा के विरुद्ध मिली शिकायत की जांच में भी कई कमियां सामने आईं, जिसके बाद इस प्रतिष्ठान के विरुद्ध भी कार्रवाई की गई।

खाद बिक्री पर तत्काल रोक

कृषि विभाग ने तीनों प्रतिष्ठानों की उर्वरक बिक्री तत्काल प्रभाव से रोकते हुए संचालकों को एक सप्ताह के भीतर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यदि निर्धारित समय के भीतर संतोषजनक जवाब प्राप्त नहीं होता है तो नियमानुसार आगे की कठोर कार्रवाई की जाएगी।

आठ अन्य दुकानों को जारी हुआ नोटिस

निरीक्षण अभियान के दौरान अन्य आठ उर्वरक प्रतिष्ठानों में भी विभिन्न प्रकार की अनियमितताएं पाए जाने पर कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। विभाग ने सभी संचालकों से निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना पक्ष रखने को कहा है।

नियमों के तहत होगी कड़ी कार्रवाई

कृषि विभाग ने स्पष्ट किया है कि संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर संबंधित प्रतिष्ठानों के विरुद्ध उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि किसानों के हितों से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा।

कालाबाजारी पर प्रशासन की सख्ती

खरीफ सीजन में उर्वरकों की मांग बढ़ने के साथ कालाबाजारी और अनियमितताओं की शिकायतें भी सामने आती रहती हैं। इसे देखते हुए जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि उर्वरकों की जमाखोरी, अधिक मूल्य पर बिक्री या बिना निर्धारित प्रक्रिया के वितरण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

किसानों के हित सर्वोपरि

प्रशासन का कहना है कि किसानों को निर्धारित मूल्य पर पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध कराना प्राथमिकता है। इसी उद्देश्य से नियमित निरीक्षण अभियान चलाए जा रहे हैं ताकि किसी भी किसान को खाद की कमी या अवैध वसूली जैसी समस्याओं का सामना न करना पड़े।

निष्कर्ष

श्रावस्ती में कृषि विभाग द्वारा की गई यह कार्रवाई प्रशासन की सख्ती को दर्शाती है। तीन उर्वरक दुकानों के लाइसेंस निलंबित किए जाने और आठ अन्य प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी होने से स्पष्ट है कि खरीफ सीजन के दौरान उर्वरकों की कालाबाजारी और नियमों के उल्लंघन को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आने वाले दिनों में जांच और स्पष्टीकरण के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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