रिपोर्ट: विशेष संवाददाता
रामपुर। जनपद रामपुर में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बिना वैध लाइसेंस संचालित एक चाय पैकिंग यूनिट पर छापा मारा। जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी के निर्देश पर चलाए गए विशेष अभियान के दौरान भारी मात्रा में चाय पत्ती सीज की गई और पैकिंग मशीन को भी सील कर दिया गया।
अधिकारियों के अनुसार कार्रवाई के दौरान कई महत्वपूर्ण अनियमितताएं सामने आईं, जिसके बाद संबंधित प्रतिष्ठान के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
बरेली गेट स्थित प्रतिष्ठान पर छापेमारी
खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने बरेली गेट क्षेत्र स्थित “राजा टी ट्रेडर्स” नामक प्रतिष्ठान पर निरीक्षण किया। जांच के दौरान पाया गया कि वहां बड़े पैमाने पर चाय पत्ती की रिपैकिंग का कार्य किया जा रहा था।
अधिकारियों ने दस्तावेजों की जांच की तो संबंधित गतिविधि के लिए आवश्यक वैध लाइसेंस उपलब्ध नहीं मिला। इसके बाद टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मौके पर मौजूद सामग्री की जांच शुरू की।
17 कुंटल से अधिक चाय पत्ती सीज
निरीक्षण के दौरान कुल 17 कुंटल 24 किलोग्राम चाय पत्ती बरामद हुई, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 3 लाख 8 हजार रुपये बताई जा रही है।
खाद्य सुरक्षा विभाग ने संपूर्ण स्टॉक को सीज कर दिया ताकि जांच पूरी होने तक सामग्री का उपयोग या बिक्री न की जा सके।
अधिकारियों का कहना है कि खाद्य पदार्थों के निर्माण, पैकिंग और विपणन से जुड़े कार्यों के लिए निर्धारित नियमों और लाइसेंस व्यवस्था का पालन अनिवार्य है।
पांच नमूने जांच के लिए भेजे गए
कार्रवाई के दौरान विभागीय अधिकारियों ने चाय पत्ती के पांच अलग-अलग नमूने भी संग्रहित किए। इन नमूनों को गुणवत्ता और मानकों की जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है।
जांच रिपोर्ट आने के बाद यह स्पष्ट हो सकेगा कि उत्पाद निर्धारित खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुरूप है या नहीं।
यदि जांच में किसी प्रकार की गुणवत्ता संबंधी कमी या अन्य अनियमितता पाई जाती है तो संबंधित प्रावधानों के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी।
पैकिंग मशीन भी की गई सील
निरीक्षण के दौरान जिस मशीन से चाय की पैकिंग की जा रही थी, उसे भी विभाग ने सील कर दिया। अधिकारियों का कहना है कि बिना वैध अनुमति के संचालित गतिविधियों को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है।
विभागीय अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा और नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए अभियान आगे भी जारी रहेगा।
न्यायालय में दायर होगा वाद
खाद्य सुरक्षा विभाग के अनुसार मामले में आवश्यक कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जांच और दस्तावेजी कार्रवाई पूरी होने के बाद संबंधित व्यक्ति या प्रतिष्ठान के खिलाफ न्यायालय में वाद दायर किया जाएगा।
अधिकारियों ने बताया कि खाद्य सुरक्षा कानूनों के तहत दोष सिद्ध होने पर नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान है।
मिलावट और अनियमितताओं पर प्रशासन सख्त
जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी के निर्देश पर जनपद में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं।
प्रशासन का कहना है कि आम उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। खाद्य पदार्थों के निर्माण, भंडारण और पैकिंग में नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।
निष्कर्ष
रामपुर में खाद्य सुरक्षा विभाग की यह कार्रवाई प्रशासन की सख्ती को दर्शाती है। बिना लाइसेंस संचालित चाय पैकिंग यूनिट पर हुई छापेमारी के बाद बड़ी मात्रा में चाय पत्ती सीज की गई है और नमूनों की जांच जारी है। अब सभी की नजर प्रयोगशाला रिपोर्ट और आगामी कानूनी कार्रवाई पर टिकी हुई है, जिससे मामले की पूरी तस्वीर सामने आ सकेगी।
