रिपोर्ट – सन्दीप वर्मा

बाराबंकी। आज जिला कृषि अधिकारी, बाराबंकी द्वारा आगामी खरीफ उर्वरकों की उपलब्धता एवं कृषकों को सुगमतापूर्वक उर्वरक प्राप्त हो सके, इस सम्बन्ध में जनपद के समस्त थोक उर्वरक विक्रेताओं की बैठक आयोजित की गयी, बैठक में जनपद में उर्वरक की उपलब्धता की समीक्षा करते हुए समस्त थोक उर्वरक विक्रेताओं को निर्देश दिया गया कि किसी भी अनुदानित उर्वरक के साथ कोई भी गैर अनुदानित उत्पाद की आपूर्ति/बिक्री न की जाए, जो भी उर्वरक आपूर्ति किया जाए, निर्धारित दर के अन्दर डीलर मार्जिन एवं परिवहन पल्लेदारी समाहित करने के उपरान्त ही आपूर्ति/बिक्री किया जाए, किसी भी दशा में अधिक दर उर्वरक आपूर्ति न की जाए।
जिला कृषि अधिकारी, बाराबंकी द्वारा अवगत कराया गया कि एक सप्ताह में अधिक यूरिया बिक्री करने वाले उर्वरक बिक्री केन्द्रों की जांच करायी जा रही है, जांच के दौरान मेसर्स मौर्या खाद भण्डार सरायबरई, जैद खाद भण्डार हैदरगंज, फतेहपुर, श्याम ट्रेडिंग कम्पनी अजगना, भूरे खाद भण्डार-हिम्मतपुर का उर्वरक बिक्री रजिस्टर पूर्ण न पाये जाने पर, इनका उर्वरक विक्रय प्राधिकार-पत्र निलम्बित करते हुए इनकी आई0एफ0एम0एस0 आई0डी0 बन्द/समाप्त करने की भी कार्यवाही की जा रही है। अधिक यूरिया बिक्री में किसी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर सम्बन्धित विक्रेता के विरूद्ध उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
फुटकर उर्वरक विक्रेताओं को भी निर्देशित किया गया कि अपने-अपने प्रतिष्ठान पर रेट/स्टाक बोर्ड, जिसमें उर्वरक का वास्तवित मूल्य, अनुदान की धनराशि एवं निर्धारित मूल्य का अंकन करते हुए प्रतिदिन अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करें तथा 01 अप्रैल 2026 से नये उर्वरक स्टाक/बिक्री रजिस्टर बनाकर उसे प्रतिदिन अद्यतन पूर्ण करें। कृषकों को उनकी जोत एवं कृषि भूमि के आधार पर बोयी गयी फसल की संस्तुत मात्रा के अनुसार 01 हेक्टेयर क्षेत्रफल में यूरिया अधिकतम 07 बोरी एवं डी0ए0पी0 अधिकतम 05 बोरी के आधार पर ही उपलब्ध कराये, उर्वरक बिक्री से सम्बन्धित पूर्ण विवरण कृषक का नाम, पता, मो0नं0 भूमि का विवरण बोयी गयी फसल, दी गयी उर्वरक की मात्रा आदि बिक्री रजिस्टर में अनिवार्य रूप से अंकित करें तथा नियमानुसार ही उर्वरक की बिक्री करें, वास्तविक क्रेता/कृषक को ही उर्वरक उपलब्ध कराये, किसी प्रकार के उर्वरक की फर्जी बिक्री न की जाए।
जिला कृषि अधिकारी, बाराबंकी द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि जनपद में लगभग 268 उर्वरक विक्रेताओं जिनके उर्वरक विक्रय प्राधिकार-पत्र पोर्टल एक्सपायर प्रदर्शित हो रहे है, जिन विक्रेताओं द्वारा अभी तक पोर्टल पर अपना लाइसेन्स अपडेट न कराया गया हो वह तत्काल सम्बन्धित थोक उर्वरक विक्रेताओं के माध्यम से 03 दिवस अपडेट सुनिश्चित करायें, अन्यथा इसके पश्चात उनके लाइसेन्स निलम्बित/निरस्त करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

