रिपोर्ट रजनीश शर्मा
हरदोई


शाहाबाद हरदोई। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के दिशा निर्देश के क्रम में जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण संजीव शुक्ला एवं अपर जिला जज/सचिव भूपेंद्र प्रताप जी के निर्देश पर विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन तहसील सभागार में तहसीलदार अजय कुमार की अध्यक्षता में किया गया। तहसीलदार अजय कुमार द्वारा बताया गया कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम लागू किया गया था।साथ ही नियोक्ताओं को अपराधों की रिपोर्ट करने के लिए बाध्य किया गया है।यह ऐसा कानून है जो कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न से बचाता है। बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा पी ओ एस एच अधिनियम पर विस्तृत जानकारी दी गई तथा नामिका अधिवक्ता आशुतोष कुमार त्रिपाठी द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा दी जा रही निःशुल्क विधिक सेवाओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई एवं निःशुल्क विधिक सहायता हेतु टोल फ्री नंबर 15100 के बारे में जानकारी दी गई। शिविर में लीगल एड क्लीनिक से मोहम्मद शाज़ेब सिद्दीकी व आगनवाड़ी कार्यकत्री एवं सुपरवाइजर आदि लोग मौजूद रहीं।